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PM fasal bima yojana: अगर आपकी फसल हुई खराब तो इस टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत, फसल नुकसान का मिलेगा पैसा...

अगर आप फसल बीमा योजना में किसी अनियमितता से बहुत परेशान हैं तो इसके लिए आप सीधे शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी दफ्तर या किसी अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने शिकायत के लिए एक निशुल्क व्यवस्था शुरू की है और आप सीधे टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके फसल बीमा की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 

PM fasal bima yojana: अगर आप फसल बीमा योजना में किसी अनियमितता से बहुत परेशान हैं तो इसके लिए आप सीधे शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी दफ्तर या किसी अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सरकार ने शिकायत के लिए एक निशुल्क व्यवस्था शुरू की है और आप सीधे टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके फसल बीमा की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके आधार पर आपको फसल नुकसान का सीधा पैसा मिलेगा, लेकिन आपके पास वह जानकारी होना बहुत जरूरी है जिसके आधार पर फसल बीमा की शिकायत दर्ज होगी।

ये चार जानकारी हैं किसका नाम, संपर्क नंबर, योजना का विवरण जैसे पीएम फसल बीमा योजना और केसीसी और अंत में राज्य और जिले का नाम।

इन चार जानकारी के बिना आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। जैसे ही आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो कौशल इंश्योरेंस का कर्मचारी आपसे ये चार जानकारी मांगेगा।

अगर इसमें कोई जानकारी छूट गई तो आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। अगर शिकायत दर्ज नहीं होगी तो आपको फसल नुकसान का पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए खराब हुई फसल का बीमा पाने के लिए ये चार जानकारी अपने पास रखें।

किस समस्या के लिए रिपोर्ट करें?

फसल नुकसान, बेमौसम बारिश, संक्रमण या प्राकृतिक आपदाओं के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर बात करके रिपोर्ट करें। आप अपना दावा दर्ज करा सकते हैं

किसानों के हित के लिए, आप अपने दावे के लिए लेट तक भी दावा कर सकते हैं

किसान इस नंबर पर पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में पात्रता या नामांकन के बारे में भी पूछताछ कर सकते हैं

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किस आपदाओं में बीमा कराया जा सकता है

बीमा फसलों (fasal bima) में केवल प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इनमें सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा और फसल की बुवाई और कटाई के बीच बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात और इससे होने वाले नुकसान को आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है।

कटाई के बाद जो फसल काटकर खेत में सूखने के लिए फैलाई जाती है, उसे चक्रवात, चक्रवात, बारिश, ओलावृष्टि आदि के कारण व्यक्तिगत आधार पर होने वाले नुकसान के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक कवर किया जाता है।

जानिए कैसे करें योजना के लिए आवेदन

इस योजना ( Scheme) का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर जाकर क्लिक करें

अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और भरें इसके बाद नाम, पता, आयु राज्य आदि सभी जरूरी जानकारी भरें

अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपना आवेदन सबमिट करें इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

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