Private Tubewell Scheme: टयुब्वैल लगाने के लिए सरकार दे रही 80 फिसदी सब्सिडी, यहां जल्दी करें आवेदन
Jan 28, 2024, 11:22 IST

Private Tubewell Scheme: ट्यूबवेल लगाने पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी?
Private Tubewell Scheme: इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में 30,000 निजी ट्यूबवेलों के लिए अनुदान प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. वहीं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा इस योजना के तहत सामान्य वर्ग को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी.
Private Tubewell Scheme: मोटर पंप सेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
Private Tubewell Scheme: किसानों को मोटर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके तहत 2 से 5 एचपी के मोटर पंप पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. यह अनुदान किसानों को मोटर पंप की लागत पर दिया जाएगा। विभाग द्वारा 2 से 5 एचपी मोटर की कीमत निर्धारित की गई है तथा किसान को इस पर श्रेणीवार अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है 2 एचपी मोटर की कीमत 20,000 रुपये तय की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 10,000 रुपये और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 14,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 16,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. Also Read: Eyes Health Tips: ध्यान दें, आंखों में दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं ग्लूकोमा का संकेत!
Private Tubewell Scheme: निजी ट्यूबवेल पर सब्सिडी का भुगतान कैसे होगा?
निजी ट्यूबवेल योजना का लाभ दो चरणों में दिया जायेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने खेत में बोरिंग करानी होगी. बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकलने के बाद ही आपको पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। मोटर खरीदने पर दूसरी किस्त मिलेगी। इसके तहत आपको सबसे पहले अपने पैसे से एक मोटर खरीदनी होगी और उसे खेत की बोरिंग पर लगाना होगा. जब बोरिंग और मोटर सेट हो जाएगा और पानी आने लगेगा तब आपको दूसरी किस्त दी जाएगी. यह किस्त डीबीटी के जरिए आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.Private Tubewell Scheme: निजी ट्यूबवेल योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Private Tubewell Scheme: अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी। Also Read: Vastu Tips: ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? घर के पास मंदिर होना शुभ है या अशुभ?
Private Tubewell Scheme: निजी ट्यूबवेल योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Private Tubewell Scheme: अगर आप मुख्यमंत्री निजी ट्यूबवेल योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 31 जनवरी 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। bih.nic.in/mnny/Default.aspx या https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी जानकारी के लिए संपर्क नंबर- 0612-2215605, 0612-2215606 (इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है) Also Read: Big Change in Solar Pump Subsidy: सोलर पंप के लिए अब खेत में माइक्रो इरिगेशन लगाना हुआ अनिवार्यMon,27 Jan 2025
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