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Pashudhan Bima Yojana: पशुओं को करवाएं बीमा, मिलेंगे ये फायदे

 
Pashudhan Bima Yojana: पशुओं को करवाएं बीमा, मिलेंगे ये फायदे
Pashudhan Bima Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य में पशुपालकों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय समूह पशुधन बीमा योजना (पशु बीमा) शुरू की है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है और इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से चलाया जा रहा है. Also Read: Organic Fertilizer: प्रशासन गौशाला में कर रहा जैविक खाद तैयार, किसान ले सकते हैं बेहत सस्ते रेट में
इन पशुओं का करवा सकते हैं Bima
Pashudhan Bima Yojana: झज्जर जिले में इस योजना के तहत अब तक साढ़े आठ हजार पशुओं का बीमा किया जा चुका है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है. इस योजना के तहत बड़े जानवरों और छोटे जानवरों दोनों का बीमा किया जा रहा है। बड़े जानवरों में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊँट, गधा, खच्चर आदि शामिल हैं, जबकि छोटे जानवरों में भेड़, बकरी, सुअर आदि शामिल हैं। Also Read: Mandi Bhav 1 December 2023: देखें हरियाणा-राजस्थान में विभिन्न फसलों के मंडी भाव Pashudhan Bima Yojana: पशुओं को करवाएं बीमा, मिलेंगे ये फायदे Pashudhan Bima Yojana Pashudhan Bima Yojana: प्रत्येक परिवार इकाई अधिकतम पांच जानवरों का बीमा करा सकती है और मालिक के लिए एक परिवार का नाममात्र योगदान निःशुल्क है। योजना के तहत, बीमित पशुपालकों को आकस्मिक और आकस्मिक मृत्यु के लिए कवर प्रदान किया जाएगा, लेकिन पशुधन की चोरी को कवरेज में शामिल नहीं किया गया है। Also Read: Chanakya Niti : अपनाएं घोड़े की ये आदतें, पल भर में खुश हो जाएगी आपकी पत्नी Pashudhan Bima Yojana: इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों को निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाएगा। अन्य श्रेणी के पशुपालक अपने बड़े पशुओं का बीमा प्रति पशुधन प्रति वर्ष एक सौ, दो सौ तथा तीन सौ रुपये तथा अपने छोटे पशुओं को मात्र पच्चीस रुपये प्रति पशुधन प्रति वर्ष देकर करा सकते हैं। बीमा अवधि 21 दिन से पहले शुरू होगी और पशु की दूध क्षमता के आधार पर तय की जाएगी।
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Pashudhan Bima Yojana: पशुओं को करवाएं बीमा, मिलेंगे ये फायदे Pashudhan Bima Yojana इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक पशुपालक सरल पोर्टल (saralharayana.gov.in) या नजदीकी ई-सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र और अंत्योदय केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, मतदाता और राशन कार्ड की प्रति, पशुचिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बैंक विवरण शामिल होना चाहिए। अधिक जानकारी पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से प्राप्त कर सकता है। Also Read: Subsidy: पावर स्प्रेयर पर मिल रही है 50 फीसदी सब्सिडी, यहां करें आवेदन