Movie prime

Pashu Kisan Credit Card: पशुपालकों को मिल रहा है 3 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन

 
Pashu Kisan Credit Card: पशुपालकों को मिल रहा है 3 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन
Aapni News, Chandigarh किसानों के लिए लगातार हरियाणा और केंद्र सरकार काम कर रही है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहे हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। उपायुक्त प्रीति ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल पर होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। Also Read: गर्मी के मौसम में कैसे करें अपनी बकरियों की देखभाल, जानें महत्वपूर्ण बातें कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा ऋण उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा। उस पशुपालक को यह ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा।
Also Read: Farmer Success Story: ड्राइवर खेती से जुड़ा धंधा शुरू करके बना मालिक, हो रहा लाखों का मुनाफा कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।
  कर्ज वापस नहीं कर पाने पर किसानों को करना होगा ये काम उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। Also Read: केंद्र सरकार ने 1.8 लाख करोड़ रूपये की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी, जानें रेटों में क्या हुआ बदलाव पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है।पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए पशुपालन को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट इत्यादि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा। Also Read: Government Scheme: किसान को धान की बुवाई करने पर मिलेंगे 4000 रुपये, पानी की भी होगी बचत