Movie prime

Pashu Kisan Credit Card: छोटे किसान इस तरीके से बनवाएं पशुधन क्रेडिट कार्ड, थोड़े से ब्याज पर पाएं लाखों रुपये का लोन

 
Pashu Kisan Credit Card: छोटे किसान इस तरीके से बनवाएं पशुधन क्रेडिट कार्ड, थोड़े से ब्याज पर पाएं लाखों रुपये का लोन
Pashu Kisan Credit Card: जैसा कि आप जानते हैं, पशुधन किसान क्रेडिट योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी आदि के रखरखाव के लिए सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। Also Read: Fungus diseases moong: मूंग की उन्नत खेती और बजाई समय, जानें सम्पूर्ण जानकारी
KCC: किसान ले सकते हैं तीन लाख का लोन, न के बराबर देना होगा ब्याज...इन छह  स्टेप्स में करें अप्लाई - kisan credit card check documents required to  apply for KCC Loan
Pashu Kisan Credit Card: पशुधन किसान क्रेडिट योजना
यह योजना छोटे किसानों की पशुधन और अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसान अपने पशुओं की देखभाल में होने वाले खर्च के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
Pashu Kisan Credit Card: इस प्रकार लाभ मिलता है
हम आपको बताना चाहेंगे कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए कोई भी पशुपालक बिना जमीन गिरवी रखे 1 लाख 60 हजार रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत कार्ड धारकों को बैंक द्वारा 7% प्रति वर्ष की दर पर ऋण दिया जाता है और यदि कार्ड धारक अपना ऋण समय पर चुका देता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर पर तीन प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है। Also Read: Dairy Farm Loan: डेयरी पशु खरीदने के लिए किसानों को बिना गारंटी मिलेगा 7 लाख रुपये तक का लोन, जानें आवेदन प्रक्रिया Pashu Kisan Credit Card: छोटे किसान इस तरीके से बनवाएं पशुधन क्रेडिट कार्ड, थोड़े से ब्याज पर पाएं लाखों रुपये का लोन Pashu Kisan Credit Card
Pashu Kisan Credit Card: इन बातों पर विशेष ध्यान दें
इसके मुताबिक किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होगा. केंद्र सरकार द्वारा पशुपालकों को 7% ब्याज दर पर अधिकतम ₹300000 तक की राशि पर 3% ब्याज दर की सब्सिडी दी जा सकती है। समय के अनुसार कार्ड धारकों की ओर से ऋण की राशि ली जा सकती है। कार्डधारकों को लिए गए ऋण की पूरी राशि निकासी या ऋण राशि के व्यय के 1 वर्ष के भीतर किसी भी दिन जमा करनी होती है। वर्ष में एक बार ऋण शून्य हो जाता है