Aapni Agro, Scheme Organic Farming: देश धीरे-धीरे रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों को भारी सब्सिडी देती हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।
कितनी सब्सिडी दी जाएगी जैविक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बाद बागवानी फसलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तीन साल में अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक। 40:30:30 यथानुपात सब्सिडी दी जाएगी।
क्लस्टर के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए 50 हेक्टेयर के क्लस्टर के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जो पहले वर्ष में 1.50 लाख रुपये, दूसरे वर्ष में 1.50 लाख रुपये और तीसरे वर्ष में 2 लाख रुपये होगा।
जिसका किसानों को लाभ मिलेगा इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास स्वयं की जमीन (कम से कम एक हेक्टेयर), पशुधन, पानी और जैविक पदार्थ होना चाहिए। किसान को चयनित क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों तक जैविक विधि से फसल उत्पादन लेने की सहमति देनी होगी। किसान को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणन निकाय में शामिल होने के लिए सहमत होना चाहिए।
Also Read: इस तकनीक से खेती करने पर सरकार दे रही 95% सब्सिडी, बंपर पैदावार से होगी दोगुनी इनकम जैविक खेती पद्धतियों के आधार पर जैविक खेती के लिए चयनित क्षेत्र में फसल चक्र की सभी फसलों को लेने पर सहमत हो। जैविक खेती कार्यक्रम में जैविक गांवों और जैविक खेती से जुड़े किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
बैंक खाते में आएगी सब्सिडी किसानों को सब्सिडी की किश्त का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से एक बार में किया जाएगा। किसान के लिए इनपुट बिल की बाध्यता नहीं होगी। जैविक खेती में इनपुट के रूप में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा। जैविक खेती के लिए चयनित क्षेत्र में सिंथेटिक/रासायनिक आदानों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। अपनाई जा रही कृषि गतिविधियों का विवरण जैविक कृषि कार्यक्रम के स्थल पर एक बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें आवेदक निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जैविक खेती के लिए आवेदन नि:शुल्क है। जैविक खेती के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जमाबंदी की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, किसान द्वारा शपथ पत्र, जमाबंदी की कॉपी जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
Also Read: फर्टिलाइजर कंपनियों पर कार्रवाहीः 50 फिसदी इकाईयों में बन रही थी नकली युरिया!, अब लाइसेंस हुए रद्द इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ जैविक खेती सब्सिडी का लाभ अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बारां, करौली जिले के किसान उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान https://dipr.rajasthan.gov.in/ पर जा सकते हैं।