Fertilizer and Seed License: खाद-बीज बेचने का शुरू करें व्यवसाय, लाइसेंस लेने के लिए यहां करें आवेदन
Dec 7, 2023, 20:20 IST

खाद एवं बीज बचत लाइसेंस के लिए कोर्स कहाँ से करें?
Fertilizer and Seed License: अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आपको खाद बीज लाइसेंस लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 12,500 रुपये फीस के तौर पर जमा करने होंगे. इसके बाद आपको 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें आपको खाद, बीज और कीटनाशकों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आप किसान को सही खाद, बीज और कीटनाशक बेच सकें। आपको बता दें कि कई बार जानकारी के अभाव में कई दुकानदार किसानों को गलत खाद, बीज और कीटनाशक दे देते हैं, जिससे किसानों की फसल को नुकसान होता है. ऐसे में कृषि विभाग ने खाद, बीज लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है. Also Read: Chanakya Niti: जिस पुरुष में होते हैं कुत्ते के ये चार गुण, उसकी पत्नी हमेशा रहती है खुश और संतुष्टसर्टिफिकेट मिलने के बाद आप Fertilizer लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे
Fertilizer and Seed License: आपको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद एक टेस्ट देना होगा. इसके बाद आपको केंद्र की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसके बाद आप खाद-बीज की दुकान खोलने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे. सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके लिए खाद-बीज की दुकान खोलना आसान हो जाएगा. प्रमाणपत्र यह साबित करेगा कि आपको खाद, बीज और कीटनाशकों के बारे में जानकारी है और आप इसे बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप 15 दिन की अवधि का छोटा कोर्स करके खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।खाद Fertilizer एवं बीज का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
Fertilizer and Seed License: खाद और बीज बचाने का लाइसेंस लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं
खाद एवं बीज लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें
Fertilizer and Seed License: खाद और बीज की दुकान खोलने का लाइसेंस पाने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप खाद एवं बीज लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा। वहां के अधिकारियों से जानकारी लेकर आपको आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद कृषि विभाग द्वारा आपको लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद आपका लाइसेंस बन जायेगा. वहीं खाद, बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। खाद एवं बीज लाइसेंस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। Also Read: Leaf Miner Disease in Mustard: सरसों की फसल में फैल रहा लीफ माइनर रोग, जानें रोकथाम व उपचार के तरीकेMon,27 Jan 2025
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