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Wheat procurement: गेहूं बिक्री के लिए इस तारीख तक करा लें रजिस्ट्रेशन, यहाँ समझे पूरा गणित

 
Wheat procurement: गेहूं बिक्री के लिए इस तारीख तक करा लें रजिस्ट्रेशन, यहाँ समझे पूरा गणित
Wheat procurement:  पिछले तीन साल की गेहूं खरीद के बाद इस साल राजस्थान खाद्य विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है. गेहूं बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है, इस बार गेहूं खरीद अप्रैल की बजाय मार्च में शुरू करने की तैयारी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गेहूं की फसल तैयार होने से पहले खरीद केंद्रों पर सभी खरीद व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। Also Read: Haryana: हरियाणा के ये 10 शहर होगे स्मार्ट मीटर से लेस, मोबाइल की तरह रिचार्ज होगा
Wheat procurement:  समर्थन मूल्य तय किया
कमीशन एजेंट किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर गेहूं खरीदते हैं। इस बार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. पिछले साल समर्थन मूल्य रुपये तय किया गया था. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार अधिक किसान गेहूं बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर पहुंचेंगे। बिना पंजीकरण के किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं बेच सकते। इसे देखते हुए सभी खरीद केंद्र प्रभारियों को प्रतिदिन कम से कम 10 किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। वहां आप इस तारीख तक गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
इस दिन से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, नोट कर लें तारीख, कब तक चलेगी-ये  भी जान लें - Government procurement of wheat will start from this day know  all the
Wheat procurement:  10 प्वाइंट में समझें पूरी बात
किसान पंजीकरण के लिए जन आधार में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल नंबर आवश्यक है। किसान गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण दिनांक 20.01.2024 से 25.06.2024 तक प्रातः 07 बजे से सायं 07 बजे तक करा सकते हैं। संपर्क हेल्पलाइन ईमेल आईडी rajsthanmsp@gmail.com यदि आपको पंजीकरण के 7 से 10 दिनों के भीतर उपज बेचने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (संदेश) नहीं मिलता है, तो संबंधित क्रय केंद्र से संपर्क करें या अपने पंजीकरण नंबर/जन आधार का उपयोग करके विभाग की वेबसाइट पर जाएं। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खरीद केंद्र पर अपने पहचान पत्र (जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड) की फोटोकॉपी लानी होगी।
Wheat procurement:  ये चीजें होनी आवश्यक
यदि आपके पास अपनी जमीन नहीं है, तो किराया विलेख/पट्टा/स्व-हस्ताक्षरित स्व-घोषणा दस्तावेज की एक प्रति खरीद केंद्र पर लाएँ। नवीनतम मूल गिरदावरी की फोटो प्रति खरीद केन्द्र पर लायें। खरीद केंद्र पर जमा की गई गिरदावरी का विवरण ऑनलाइन पंजीकरण के समय दिए गए विवरण से मेल खाने पर ही खरीदारी की जाएगी। फसल खरीद का भुगतान किसान पंजीकरण के समय जनाधार में दिए गए बैंक खाते में किया जाएगा। जन आधार में अपने बैंक खाते का विवरण अवश्य जांच लें। यदि बैंक विवरण सही नहीं है, तो जन आधार कार्ड में बैंक विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।
Wheat procurement:  गेहूं खरीद पंजीकरण दिशानिर्देश
इस साल सरकार ने एमएसपी गेहूं खरीद प्रक्रिया के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं। इनके आधार पर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। गेहूं का पंजीयन फसल, गिरदावरी में दर्ज रकबा और भू-अभिलेख में दर्ज किसान के नाम के आधार पर किया जाएगा। पंजीयन से पहले किसान भाई गिरदावरी की जानकारी का मिलान एमपी किसान एप से कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पंजीयन से पूर्व राजस्व विभाग से गिरदावरी में आवश्यक सुधार करा लें। Also Read: Wheat Price: महंगाई रोकने के ल‍िए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, गेहूं की स्टॉक ल‍िम‍िट में 50 फीसदी करी कटौती
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Wheat procurement:  रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
किसान के पास जमीन के कागज की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। पंजीयन के लिए भूमि अभिलेख में दर्ज खाता, खसरा एवं आधार कार्ड का मिलान करना आवश्यक है। किसी भी गलत जानकारी को तहसील कार्यालय में ठीक किया जाएगा।