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PM Crop Insurance Scheme: फसल बीमा प्रीमियम पर सरकार देती है 50 फीसदी सब्सिडी, लाभ लेने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया

 
PM Crop Insurance Scheme: फसल बीमा प्रीमियम पर सरकार देती है 50 फीसदी सब्सिडी, लाभ लेने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया
PM Crop Insurance Scheme: किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान भाइयों को भी लाभ दिया जा रहा है। इनमें से एक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से अपनी फसलों की रक्षा के लिए एक बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से, किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। उसी समय, 50 प्रतिशत भाग को केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। Also Read: Subsidized Gas Cylinder: जारी रखना चाहते हैं गैस सिलेंडर पर सब्सिडी तो घर बैठे जल्दी करें ये काम PM Crop Insurance Scheme: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान के खिलाफ बीमा कवर दिया जाता है। योजना के माध्यम से रबी फसलों के लिए बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 प्रतिशत है। जबकि सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। जिसका अर्थ है कि किसान भाइयों को केवल 0.75 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। PM Crop Insurance Scheme: फसल बीमा प्रीमियम पर सरकार देती है 50 फीसदी सब्सिडी, लाभ लेने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया PM Crop Insurance Scheme
PM Crop Insurance Scheme: इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
फसल बीमा के लिए आवेदन पत्र फसल बुवाई प्रमाणपत्र खेत का नक्शा खेत खसरे या बी -1 की प्रति किसान का आधार कार्ड बैंक पासबुक पासपोर्ट आकार फोटो Also Read: Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: इन महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी PM Crop Insurance Scheme: फसल बीमा प्रीमियम पर सरकार देती है 50 फीसदी सब्सिडी, लाभ लेने के लिए जानें पूरी प्रक्रिया PM Crop Insurance Scheme
PM Crop Insurance Scheme: फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को ये कदम उठाने होंगे
PM Crop Insurance Scheme: आवेदन करने के लिए किसानों को जाना होगा अपने नजदीकी बैंक या जिला कृषि कार्यालय में इसके बाद, किसान को फसल बीमा योजना के आवेदन को भरना होगा। फिर आवेदन पत्र में, किसान को अपनी फसल की जानकारी, बीमा की मात्रा के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद, किसान भाई आवेदन पत्र के साथ, अपनी फसल, भूमि पट्टे और किसान को अन्य आवश्यक दस्तावेजों का आधार कार्ड जमा करें। अब किसान के आवेदन को किसान भाई बैंक या कृषि कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद, किसान को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, किसान को बीमा पॉलिसी मिलेगी। Also Read: PM Kisan Yojana: सरकार देगी हर महीने 3 हजार रूपये, आवेदन से पहले जानें नियम व शर्तें