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Mini Tractor Scheme: अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिल रही भारी सब्सिडी, जानें सबकुछ

 
Mini Tractor Scheme: अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिल रही भारी सब्सिडी, जानें सबकुछ
Mini Tractor Scheme:  अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महाराष्ट्र के समाज कल्याण विभाग ने मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की। इसके लिए 90 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत एसएचजी को मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरण की खरीद के लिए 3 लाख 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। एसएचजी को सिर्फ 10 फीसदी योगदान देना होगा. उन्हें केवल 35,000 रुपये का भुगतान करना होगा. राज्य में अधिकांश किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। Also Read: Haryana News: हरियाणा Family ID को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब इस प्तरह होंगे बदलाव
Mini Tractor Scheme: अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिल रही भारी सब्सिडी, जानें सबकुछ
Mini Tractor Scheme:  90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर पर
यह योजना एससी एसएचजी को 90% सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर और उनके सहायक कल्टीवेटर या रोटावेटर और ट्रेलर की आपूर्ति के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से एसएचजी को मिनी ट्रैक्टर और उनके सहायक उपकरण खरीदने में बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी।
Mini Tractor Scheme:  योग्यता क्या होनी चाहिए
अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए। एसएचजी के कम से कम 80% सदस्य एससी या नव-बौद्ध समूह से होने चाहिए। इसका अध्यक्ष एवं सचिव एससी वर्ग से होना चाहिए। ट्रैक्टर और सहायक उपकरण की खरीद पर 3.15 लाख रुपये की सब्सिडी मंजूर की जाएगी। लक्ष्य से अधिक वित्तीय आवेदन प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
Mini Tractor Scheme:  ये है चयन प्रक्रिया
प्रारंभ में, आवेदन पत्र को एसएचजी या लाभार्थी सदस्य के सभी सही विवरण भरकर विभाग को ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि आपके द्वारा सबमिट किया गया आवेदन वैध है, तो इस आवेदन का एक सारांश प्रिंटआउट सभी सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करके ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। फिर सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा क्रय की गई सामग्री एवं वाहनों की रसीदें ऑनलाइन जमा करना।
Mini Tractor Scheme: कार्यालय में क्या क्या जमा होगा
प्रस्तुत चालान में विक्रेता के जीएसटी नंबर, रसीद संख्या और आइटम नंबर आदि का विवरण होना चाहिए। मूल खरीद रसीद सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी। लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए वाहनों के लिए वाहन लाइसेंस आरटीओ के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। वाहन लाइसेंस की मूल प्रति सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी।
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Mini Tractor Scheme:  आवश्यक दस्तावेज क्या है
आधार कार्ड राशन पत्रिका निवासी प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पासपोर्ट साइज फोटो बैंक के खाते का विवरण स्व-संघ का प्रमाण पत्र Also Read: https://aapniagri.com/news/sirsa-mandi-bhav/
Mini Tractor Scheme:  यहां आवेदन करें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट https://mini.mahasamajkalyan.in और https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर जाएं। साथ ही संबंधित जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण से भी संपर्क करें।