Liquor license: चाहते हैं शराब ठेका खोलना तो जानें आवेदन का तरीका व फीस के बारे में विस्तार से
Dec 14, 2023, 13:16 IST
Liquor license: दारू का ठेका आप सभी लोगों ने कई स्थानो पर देखा होगा और साथ ही उनपर आपने यह भी लिखा देखा होगा कि अंग्रेजी व देसी दारू यहां भी मिलती है. लेकिन क्या आप भी जानते हैं कि 1 ठेका खोलने के लिए व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है. तो हजारों-लाखों रुपए खर्च करने भी पड़ते हैं और साथ ही ठेके की सुरक्षा को लेकर भी सजग रहना होता है. अगर आप भी इस बिजनेस से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और इसे खोलने के लिए जिज्ञासु हैं, तो आज हम आपने इस लेख में इस बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ साझा भी करेंगे. ताकि अगर आप इसे खोलकर अपना बिजनेस चला सकें.
Liquor license: जैसा कि आप जानते ही होगें कि हमारे देश में शराब बेचने के लिए लाइसेंस (license to sell liquor) यानी की सरकार की परमिशन होनी चाहिए. Liquor Shop Also Read: Tractor Distribution Scheme: 50 फिसदी सब्सिडी में किसानों को मिल रहा नया ट्रैक्टर, यहां करें आवेदन ये बता दें कि इस परमिशन के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस बनवाना चाहते है. जोकि कोई सरल काम नहीं है. मिली जानकारी के मुताबिक, दारू के लाइसेंस के लिए इंसान को 50 हजार रुपए से लेकर 5 लाख से भी अधिक पैसे देने पड़ते हैं. Liquor license: अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 1 ही लाइसेंस से हम शराब को सभी जगहों पर बेच सकते हैं, तो यह सरासर गलत है. क्योंकि Restaurant Bar Licence, Hotel Bar Licence, Resort Bar Licence, Civilian Club आदि के लिए डिपार्टमेंट के अलग-अलग लाइसेंस भी जारी किए जाते है जिसके लिए आपको अलग-अलग तरीकों से आवेदन व राशि का भुगतान भी करना होता है. Liquor Shop
अगर आप दारू के ठेके के लिए अपने घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्टेट की एक्साइज डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. जहां आपको लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. अगर आपको ऑनलाइन में समस्या आती है, तो आप ऑफलाइन तरीकों से शराब के ठेके के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद को डिपार्टमेंट में जाना होगा और वहां के अधिकारी से बात करनी होगी. Also Read: Good News For Haryana Farmer: हरियाणा सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, सौर ऊर्जा पंप पर की 75% की भारी सब्सिडी Liquor license: इसके बाद आपको अपने नगर के निगम या पालिका से Shop License लेना होगा और साथ ही एक GST नंबर भी प्राप्त करना होगा. इसके अलावा आपको अपनी दारू की दुकान या ठेके को MSME में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए आपको MSME Certificate भी प्राप्त करना होगा.
जमीन के कागजात (Property Documents) (Id Proof) (यदि वह जगह रेंट पर ली गई हो तो) आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड (Address Proof) राशन कार्ड, बिजली बिल की कॉपी (।ककतमे च्तववि) फोटो (Photo) बैंक डिटेल (Bank Account Details) बिजनेस पैन कार्ड (Business Pan Card) जीएसटी नंबर (GSTN Number) Email Id – Phone Number
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दारू के लाइसेंस 5 तरह के होते हैं. जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं. FL-3,FL-2, FL-3-A, FL-4 और RWS-2 Also Read: Farmers Schemes: किसानों की आमदन बढ़ाने वाली इन योजनाओं के बारे में जानना है आपके लिए जरूरी Liquor license: अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लाइसेंस हैं. इनमें से कौन-सा लेना सही रहता है और कौन-सा नहीं. तो घबराएं नहीं दरअसल, यह सभी लाइसेंस अलग-अलग तरह के कार्य के लिए हैं. जैसे कि- Liquor Shop
ऐसे खोले दारू का ठेका
Liquor license: ऐसे करें लाइसेंस के लिए आवेदन?
ठेके के लिए जरूरी कागजात
Liquor license: दारू के ठेका का लाइसेंस के लिए राशि का भुगतान