Farming Scheme: किसान भाई 31 दिसंबर तक करवा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
Farming Scheme: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए 31 दिसंबर तक फसल का बीमा करवा सकते हैं, जो किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित बैंक को लिखित सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा केसीसी (kcc) धारक किसानों का फसल बीमा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सुविधा के माध्यम से काटा जाएगा।
कृषि विभाग (Agriculture Department) के निदेशक रविन्द्र कुमार जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 की फसलों का बीमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिले की फसल की बीमा प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। फसल बीमा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि व्यक्ति कृषक रक्षक पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
जिले में रबी फसलों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों में बीमित प्रति हेक्टेयर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि चना- 1409.16 रुपए, धनिया- 8105.20 रुपए, मैथी- 4525.15 रुपए, सरसों- 1540.55 रुपए, गेहूं- 1430.27 रुपए, वाणिज्यिक/उद्यानिकी एवं पुनर्गठित मौसम आधारित अधिसूचित फसलें अमरूद- 3223.40 रुपए, लहसुन- 3621.27 रुपए, टमाटर- 3805.85 रुपए, बैगन- 4500 रुपए, फूलगोभी- 6000 रुपए, आम- 5600 रुपए, आलू- 4750 रुपए निर्धारित की गई है।
लिखित सूचना देना अनिवार्य
योजना में किसानों को खेतों में वास्तव में बोई गई फसलों की जानकारी 29 दिसंबर तक लिखित में देना अनिवार्य है, ताकि वास्तविक बुवाई के अनुसार फसलों की मापी की जा सके। बीमा संबंधी व्याख्या समिति द्वारा की जा सकती है।
ऋणी किसान अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से तथा ऋणी किसान निकटतम केंद्र सरकार बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक शाखाओं और बैंकों के माध्यम से अपना बीमा करा सकते हैं। जो ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बैंक को लिखित सूचना देकर योजना से बाहर हो सकते हैं।