Tractor Subsidy: किसानों के लिए अच्छी खबर. खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरण ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को भारी सब्सिडी मिल रही है। किसान जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें. हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि, सभी किसान सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यह केवल अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में लाभार्थियों का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित विनिर्माताओं से अपना प्राथमिकता आधारित ट्रैक्टर मॉडल एवं मूल्य का चयन करना होगा तथा अपने शेयर का मूल्य बैंक के माध्यम से अनुमोदित खाते में ही जमा करना होगा। अनुदान ई-वाउचर के लिए वितरक से किसान विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, मूल्य सत्यापन पोर्टल या ई-मेल का अनुरोध किया जाना चाहिए।
Tractor Subsidy: दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन आवश्यक
ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन सभी मूल दस्तावेजों सहित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करना होगा। समिति सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फॉर्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी और निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचित करेगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद किसान को ई-वाउचर के माध्यम से अनुदान स्वीकृति जारी की जाएगी।
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किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक एवं सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-180-2 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है