Tractor Insurance: किसानों को खेती की सभी छोटी-बड़ी गतिविधियों के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। चाहे किसान बुआई के लिए खेत तैयार कर रहा हो या कटाई के बाद फसल का परिवहन कर रहा हो, लगभग सभी कार्यों में ट्रैक्टर किसानों का सच्चा साथी होता है। ऐसे में किसान के लिए अपने ट्रैक्टर को सुरक्षित रखना भी जरूरी है, ताकि कोई नुकसान होने पर उसे परेशानी का सामना न करना पड़े. आपको बता दें, ट्रैक्टर को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास बीमा होना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में वाहन खरीदने के बाद उसका बीमा कराना अनिवार्य है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Also Read: Weather news today: किसान हो जाएं सावधान, इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान Tractor Insurance: थर्ड पार्टी ट्रैक्टर बीमा
थर्ड पार्टी बीमा ट्रैक्टर मालिक की कानूनी देनदारियों को कवर करता है। यह किसी दुर्घटना में ट्रैक्टर को हुए नुकसान को कवर करता है, साथ ही यदि आपके ट्रैक्टर से दुर्घटना में कोई अन्य व्यक्ति घायल होता है या मारा जाता है, तो यह भी ट्रैक्टर बीमा द्वारा कवर किया जाता है। तृतीय पक्ष ट्रैक्टर बीमा मालिक और चालक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज भी प्रदान करता है।
Tractor Insurance: व्यापक ट्रैक्टर बीमा
व्यापक बीमा आपके ट्रैक्टर को पूरी तरह से कवर करता है। इस बीमा के तहत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, आग या चोरी की स्थिति में आपके ट्रैक्टर को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। इसके अलावा, व्यापक ट्रैक्टर बीमा चालक को हुए नुकसान को कवर करता है। इस ट्रैक्टर बीमा पॉलिसी में क्षति कवर, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और तीसरे पक्ष का बीमा कवर शामिल है।
Tractor Insurance: ट्रैक्टर बीमा क्यों महत्वपूर्ण है
भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत, प्रत्येक ट्रैक्टर के लिए बीमा अनिवार्य है, ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी नुकसान से बचने के लिए ट्रैक्टर का बीमा कराना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर बीमा होने से आप आपातकालीन स्थिति में दावे के बाद कवर पाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है।
Tractor Insurance: ट्रैक्टर बीमा में क्या शामिल है
किसी भी प्रकार की दुर्घटना में होने वाला नुकसान ट्रैक्टर बीमा में कवर होता है। ट्रैक्टर चोरी होने पर मालिक को मुआवजा मिल सकता है.यदि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खेत का ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसका बीमा कराकर मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। ट्रैक्टर बीमा किसी दुर्घटना में या उस व्यक्ति के दुर्घटना में शामिल होने की स्थिति में ट्रैक्टर से किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करता है।
Tractor Insurance: क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा
यदि ट्रैक्टर चालक गाड़ी चलाते समय घायल हो जाता है, तो उसके इलाज का खर्च बीमा द्वारा कवर किया जाता है। यदि आपका ट्रैक्टर किसी आतंकवादी हमले, दंगे, पथराव या दंगे के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो क्षति ट्रैक्टर बीमा के तहत कवर की जाएगी। अगर आपके पास ट्रैक्टर का बीमा है और किसी भी तरह से आग लगने से ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आप नुकसान का मुआवजा पा सकते हैं।
Also Read: Weather news today: किसान रहें सावधान, इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान Tractor Insurance: ट्रैक्टर बीमा कैसे खरीदें
भारत में ऑनलाइन ट्रैक्टर बीमा खरीदने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। यदि आप अपना ट्रैक्टर बीमा ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक वाणिज्यिक वाहन बीमा वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अपने ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन डिटेल, लोकेशन आदि सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। वेबसाइट पर आपको अपनी पसंद के अनुसार ट्रैक्टर के लिए बीमा पॉलिसी चुननी होगी और कुछ चरणों में सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद आप बीमा खरीद सकते हैं।