Rice Export: सरकार का बड़ा फैसला, चावल निर्यातकों को 6 महीने की राहत
May 31, 2023, 12:13 IST
Aapni Agri, Business News चावल निर्यात: सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती चावल और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए छह महीने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि वह 17 अगस्त, 2022 की अधिसूचना में संशोधन कर रहा है। Also Read: महिंद्रा और सोनालिका दोनों में से कौन सा है किसान के लिए बेस्ट ट्रैक्टर, देखें पूरी खबर
Also Read: मॉनसून से पहले किसान करें तैयारी, धान की पैदावार होगी 4 गुणा निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) भारत की आधिकारिक निर्यात प्रमाणन एजेंसी है, जो देश से दूसरे देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। 6 महीने के लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं डीजीएफटी ने आगे स्पष्ट किया कि निर्यातकों को इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों को निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। Also Read: DSR: धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही मशीन पर 40 हजार रूपये की सब्सिडी पहले अन्य यूरोपीय देशों को भी निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद या निर्यात निरीक्षण एजेंसी का प्रमाणपत्र अनिवार्य था। यह नियम 1 जनवरी 2023 से प्रभावी था, लेकिन अब DGFT ने इन पाबंदियों को हटा दिया है.
संशोधन के अनुसार, केवल यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों जैसे आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को चावल (बासमती और गैर-बासमती) निर्यात करने की अनुमति होगी। निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।