Movie prime

Rajasthan News: राजस्थान में रोटावेटर की खरीद पर भारी सब्सिडी, इन किसानों को मिलेगा लाभ

 
Rajasthan News: राजस्थान में रोटावेटर की खरीद पर भारी सब्सिडी, इन किसानों को मिलेगा लाभ
Rajasthan News: आज के आधुनिक युग में मशीनरी के कारण खेती करना भी आसान और सुविधाजनक हो गया है। सभी क्षेत्रों की तरह, कृषि में भी अब कई विशिष्ट मशीनें हैं। इन मशीनों की मदद से खेती का हर काम काफी आसान हो गया है और इसे कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। रोटावेटर भी उन मशीनों की सूची में है जो किसानों को आसानी से खेती करने में मदद करते हैं। वही रोटोवेटर मशीन की खरीद पर अब राजस्थान सरकार किसानों को आसान सब्सिडी की पेशकश कर रही है। लाखों की कीमत वाली ये मशीनें किसानों को आधी कीमत पर आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं. Also Read: Mustard cultivation: उन्नत कृषि क्रियाएं अपनाकर सरसों की पैदावार को बढ़ायें, किसानों को दी खास सलाह
Rajasthan Government Provides 50 percent Subsidy upto 50400 Rupees on the  purchase of Rotavator Agri Machinery | Agri Machinery Subsidy: 50% सब्सिडी...आधे  दाम पर मिल रही है ट्रैक्टर के साथ चलने वाली
Rajasthan News: रोटावेटर मशीन क्या है
ट्रैक्टर से चलने वाले रोटेटर पर किसानों को सरकार की ओर से 50 फीसदी तक सब्सिडी मिल रही है. सरकार का मानना ​​है कि ऐसी उन्नत कृषि मशीनरी के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। रोटावेटर मशीन का उपयोग गेहूं, धान, मक्का और गन्ने की कटाई के बाद बचे डंठल को खेत में मिलाने के लिए किया जाता है। यह रोटावेटर मशीन सभी प्रकार की मिट्टी एवं क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। यह न केवल एक ही दिन में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है, बल्कि मिट्टी में नमी की मात्रा भी बनाए रखता है।
Rajasthan News: किस किसान को कितना लाभ मिलता है
अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को श्रेणी के आधार पर अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत और महिला किसानों को 20 बीएचपी प्रदान करेगी। 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता के साथ। 42,000-50,400 रुपये से अधिक क्षमता वाले रोटावेटर की लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जबकि बाकी अन्य श्रेणी के किसानों को कीमत का 40 फीसदी या अधिकतम 34,000-40,300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
Rajasthan News: पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
आवेदक के पास अपने नाम/अविभाजित परिवार के मामले में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। एक किसान तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार विभाग की किसी भी योजना के तहत एक प्रकार की कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का हकदार होगा। एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में एक किसान को विभिन्न प्रकार की अधिकतम 3 कृषि मशीनरी पर सब्सिडी दी जा सकती है। राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रेंडमाइजेशन उपरांत प्राथमिकता क्रम के आधार पर ऑनलाइन निस्तारण किया जाएगा।
किसानों को रोटावेटर की खरीदी पर मिलेगी 50,400 रुपए की सब्सिडी - rajasthan  Farmers will get subsidy of Rs 50,400 on purchase of rotavator
Rajasthan News: आवेदन कैसे करें
किसान स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे।
Rajasthan News: आवेदन के समय दस्तावेज
आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, जमा राशि की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की प्रति (ट्रैक्टर चालित मशीनरी के लिए अनिवार्य)। Also Read: Kisan Credit Card: किसानों को दिया बड़ा तोहफा, इस योजना तहत मिलेंगे 3 लाख रुपये
Rajasthan News: आपूर्ति के स्रोत
राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं से कृषि मशीनरी की खरीद पर ही सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है, जिसकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित है। राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए राज किसान साथी पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लिए लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है।