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हरियाणा में सोलर पंप के लिए आवेदन कल से: बिजली कनेक्शन आवेदकों को मिलेगी प्राथमिकता, नियमों में हुए कई बदलाव

हरियाणा में सोलर पंप के लिए आवेदन कल से: बिजली कनेक्शन आवेदकों को मिलेगी प्राथमिकता, नियमों में हुए कई बदलाव
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हरियाणा में सोलर एनर्जी सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कल यानी 28 जून से शुरू होंगे।
12 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है.
जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, उन किसानों को सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी
लेकिन इसके लिए उन्हें बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

ऑनलाइन आवेदन 28 जून से शुरू होंगे

वहीं इस बार नियमों में बदलाव किया गया है.
अब तक किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर कनेक्शन मिलते थे,
लेकिन अब लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय और भूमि के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
28 जून से सरकार के पोर्टल सरल हरियाणा पर सोलर पंप कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा

किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन 75 फीसदी सब्सिडी पर मिलेगा.
जिन किसानों ने पहले बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, वे अब सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी.
इसके लिए उन्हें अपना बिजली कनेक्शन आवेदन सरेंडर करना होगा.

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कंपनी का चयन कर भुगतान करें

इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभार्थियों के परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय और किसान के स्वामित्व वाली भूमि के आधार पर वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी।

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सूची में चयनित होने के बाद किसान को पीएम कुसुम पोर्टल पर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके भुगतान जमा करना होगा।

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किसान को ही खेत में बोर कराना होगा

लाभार्थी को इसकी जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी मिल जाएगी।
किसानों को अपने खेत के आकार, जल स्तर और पानी की आवश्यकता के अनुसार पंप और प्रकार का चयन करना चाहिए।
किसान को अपने खेत में बोर स्वयं कराना होगा, पंप लगाने का बाकी काम फर्म द्वारा किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए किसान विभाग की वेबसाइट या किसी भी कार्य दिवस पर एडीसी कार्यालय में जा सकते हैं।

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ये हैं जरूरी दस्तावेज…

1. परिवार पहचान पत्र
2. आवेदक के परिवार के नाम पर कोई सोलर कनेक्शन नहीं है

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3. आवेदक के पास विद्युत आधारित पंप नहीं होना चाहिए
4. कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द आवेदक के नाम पर होनी चाहिए
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है जहां भूजल 100 फीट से नीचे चला गया है।
अन्य के लिए भूमिगत पाइपलाइन सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा।
6. धान उगाने वाले किसान, जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 फीट से नीचे चला गया है, योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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