{"vars":{"id": "114513:4802"}}

Tractor Distribution Scheme: किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही 50 फीसदी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

 
Tractor Distribution Scheme: कृषि कार्यों में ट्रैक्टर का विशेष महत्व है। ट्रैक्टर की मदद से किसान अपने खेती संबंधी सभी काम आसानी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण हर किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. Tractor Distribution Scheme: सरकार ने इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसके लिए आवेदन शुरू हो जायेंगे. इस योजना के तहत किसान आवेदन कर आधी कीमत पर ट्रैक्टर प्राप्त कर सकेंगे। Also Read: Cotton prices: कपास की कीमतें बढ़ने की संभावना, किसानों को होगा फायदा Tractor Distribution Scheme: आज हम आपको इस योजना के बारे में सब कुछ बताएंगे जिसमें ट्रैक्टर वितरण योजना क्या है, इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि। जानकारी तो आइये जानते हैं ट्रैक्टर वितरण योजना के बारे में।
ट्रैक्टर वितरण योजना क्या है?
Tractor Distribution Scheme: किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
योजना के तहत ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
Tractor Distribution Scheme: ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी किसानों को ट्रैक्टर की लागत मूल्य पर दी जाएगी। किसान को ट्रैक्टर पर जीएसटी समेत आरटीओ संबंधी खर्च खुद वहन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपये है, तो किसान को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। Also Read: Sandalwood Cultivation: हरियाणा सहित उत्तर भारत में भी कर सकते हैं चंदन की खेती, हो जाएंगे मालामाल
Tractor Distribution Scheme: योजना के तहत एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसमें ट्रैक्टर पर 50 फीसदी और अन्य दो कृषि उपकरणों पर अधिकतम 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. योजना के पहले चरण में 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरण वितरित करने का लक्ष्य है।
ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ किसे मिलेगा?
Tractor Distribution Scheme: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसानों, किसान समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, जल संचयन समितियों, जल पंचायतों, लैंप्स और अन्य कृषि संगठनों को दिया जाएगा. ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत उन किसान समूहों या व्यक्तिगत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास कम से कम 10 एकड़ या उससे अधिक खेती योग्य भूमि है। सब्सिडी की रकम किसानों के खाते में दी जाएगी.
योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
Tractor Distribution Scheme: ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इस योजना के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं: आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड किसान का ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस Also Read: Haryana: सिरसा की 10 काॅलोनियों सहित प्रदेश की 100 काॅलोनियां हुई नियमित, देखें पूरी खबर आवेदक किसान के खेत की जमाबंदी की प्रतिलिपि बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रति आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो किसान का जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लागू हो)
ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Tractor Distribution Scheme: अगर आप झारखंड राज्य के किसान हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की जा रही है ताकि वे सस्ती कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकें। जो किसान ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना को लेकर विभाग की ओर से जल्द ही विज्ञापन जारी किया जायेगा. इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं. Also Read: Pea Farming: इस महीने करें मटर की इन टॉप 7 किस्मों की खेती, मिलेगी बंपर पैदावार