सरकार डिग्गी के निर्माण के लिए 3.40 लाख रुपये की दे रही है सब्सिडी
जून के दूसरे सप्ताह से देश के कई राज्यों में मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा। मानसून की शुरुआत के साथ ही किसान खरीफ सीजन में धान की फसल के साथ-साथ अन्य फसलों की भी बुआई करेंगे। ऐसे में किसानों को खरीफ की फसल की सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराया जा सके। इसी बीच राजस्थान राज्य में डिग्गी अनुदान योजना 2024 लागू की गई।
इसका उद्देश्य नहरी क्षेत्रों में डिग्गियों का निर्माण कर वर्षा जल का भंडारण कर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ने के साथ-साथ किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना में आवेदन कर किसान अपने खेतों में डिग्गी बनवाने के लिए 3.40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को इन डिग्गियों का निर्माण करवाने में मदद करने के लिए लागत पर 75 से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी। डिग्गी निर्माण के लाभ के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए जानते हैं कि किसान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए कौन पात्र है?
डिग्गी अनुदान योजना क्या है?
राज्य कृषि एवं बागवानी विभाग की विभिन्न कृषि सब्सिडी योजनाओं में सरकार की ओर से किसानों को अच्छी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। डिग्गी अनुदान योजना भी राज्य सरकार की कृषि सब्सिडी योजना में शामिल है। इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से किसानों को खेतों में सिंचाई डिग्गी के निर्माण लागत पर 75 से 85 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि डिग्गी निर्माण के लिए किसान पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। राजस्थान सरकार की इस पहल से जल संकट के कारण किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं का समाधान होता है, जिससे बेहतर फसल पैदावार को बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि राज्य में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, जिसके लिए किसान और सरकार दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फसल सीजन के दौरान पानी की कमी के कारण किसानों को सिंचाई को लेकर किसी भी तरह की पानी की चुनौती का सामना न करना पड़े। इसके लिए किसानों के खेतों में सिंचाई डिग्गी के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे किसान फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे।
डिग्गी निर्माण के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
राज्य कृषि विभाग के अनुसार डिग्गी (सिंचाई डिग्गी) सब्सिडी योजना 2024 के तहत किसान श्रेणी के आधार पर अलग-अलग अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अन्य किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत डिग्गी निर्माण के लिए मिलने वाली सब्सिडी राशि 45 दिन के भीतर सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
डिग्गी अनुदान योजना में किन किसानों को मिलेगा लाभ?
राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2024 के तहत राज्य के सभी श्रेणी के किसानों को सिंचाई डिग्गी का लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना 2024 में वे ही किसान पात्र होंगे जिनके पास न्यूनतम 0.5 (आधा) हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होगी। वहीं डिग्गी बनाने के बाद अतिरिक्त किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप, माइक्रो स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई सेट लगाना अनिवार्य है। इसके बाद डिग्गी अनुदान योजना के निर्धारित मापदंडों के अनुसार डिग्गी निर्माण पर अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसान द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता व इससे अधिक क्षमता की स्थाई डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण कराने पर अनुदान देय होगा।
डिग्गी अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? राजस्थान कृषि डिग्गी अनुदान योजना के तहत इस वर्ष 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अंतिम निर्धारित तिथि 15 मई तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होते ही चयनित किसान को योजना का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना में लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करवाने की रसीद ऑनलाइन ही मिलेगी। आवेदन के समय जरूरी दस्तावेजों जैसे जन आधार कार्ड/आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति (6 माह से अधिक पुरानी न हो) की स्कैन कॉपी देनी होगी।