Subsidy on Agricultural Machinery: खेती के लिए कृषि मशीनरी की आवश्यकता समय की मांग है। यह शारीरिक श्रम और कार्यभार को कम करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। इससे किसानों की आय बढ़ती है. कई किसान खराब आर्थिक स्थिति के कारण महंगी कृषि मशीनरी नहीं खरीद सकते। ऐसे में सरकार किसानों को सब्सिडी देती है. सरकार का लक्ष्य हर किसान को कृषि मशीनरी उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों को भारी सब्सिडी पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करा रही है. जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं वे आवेदन कर सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
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Subsidy on Agricultural Machinery: कितनी सब्सिडी दी जाएगी
हरियाणा कृषि विभाग के अनुसार, एसएमएएम और एनएफएसएम योजनाओं के तहत कृषि मशीनरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है मशीनों की खरीद पर 40-50% सब्सिडी। रोटावेटर, आलू बुआई मशीन और ट्रैक्टर चालित पावर वीडर पर भी सब्सिडी दी जाएगी।
Subsidy on Agricultural Machinery: लाभार्थियों का चयन लॉटरी से होगा
लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक किसान अधिकतम दो अलग-अलग प्रकार की कृषि मशीनरी के लिए सब्सिडी का पात्र होगा। चयन के बाद किसान कृषि मशीनरी निर्माताओं से मोलभाव कर सकते हैं और अपनी पसंद के निर्माता से खरीदारी कर सकते हैं। कृषि मशीनरी निर्माता योजना में मशीनों की आपूर्ति के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करें।
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Subsidy on Agricultural Machinery: हमसे यहां संपर्क करें
अधिक जानकारी के लिए कृपया टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या वेबसाइट http://agriharana.gov.in पर संपर्क करें। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एक किसान अधिकतम दो विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी के लिए अनुदान का पात्र होगा।