{"vars":{"id": "114513:4802"}}

PM Kisan: क्या पिता- पुत्र दोनों उठा सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ, जानें नियम

 
PM Kisan: केंद्र सरकार ने सीमांत और कम आय वाले किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएमकेएसएन) शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वे समय पर अपनी फसल बो सकें। खास बात यह है कि पीएम किसान की रकम सीधे किसानों के खाते में जारी की जाती है. यह राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में जारी की जाती है। Also Read:  Bangladesh Election: शेख हसीना ने मारी बाजी, बांग्लादेश में बनाई फिर से सरकार
PM Kisan: 15 किस्तें जारी
केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान की 15 किस्तें जारी कर चुकी है. इससे देश के लाखों किसानों को फायदा हुआ है. अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि क्या एक ही घर में पिता और पुत्र दोनों पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थियों को लेकर क्या है पीएम किसान योजना का नियम? आइए सरल भाषा में समझते हैं.
PM Kisan: क्या कहता है नियम
कई लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्या एक ही परिवार में पिता और पुत्र दोनों पीएम किसान के लाभार्थी बन सकते हैं? तो आपके सवाल का उत्तर नहीं है। नियमों के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिल सकता है. केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान नियमों को लेकर एक नोटिस जारी किया है.
PM Kisan: एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता
नोटिस के मुताबिक, देश में कई लोग पात्र न होते हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं. पीएम किसान के नियमों के मुताबिक, एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अन्यथा आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे. Also Read: Tap Water Connection: 14 करोड़ ग्रामीणों के घर पहुंचा नल जल कनेक्शन, गांवों का पेयजल संकट जा रहा दूर होता
PM Kisan: इतने करोड़ किसानों को फायदा हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 नवंबर को पीएम किसान की 15वीं किस्त जारी की थी. तब 8 करोड़ से अधिक किसानों ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाया था। सरकार अब तक 15 किस्तों में 2.81 लाख करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. इससे 11 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है. अगर किसान पीएम किसान से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वे pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या 011-2 भी जारी किए हैं। इसके जरिए किसान कॉल करके पीएम से संपर्क भी कर सकते हैं और किसान से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.