Subsidy News: विभिन्न कृषि उपकरणों पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, यहां पर करें आवेदन
कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2024: ताकि देश में किसानों को खेती में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे समय पर फसलों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार कर सकें। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत किसानों को खेती और फसल प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के इन कृषि यंत्रों को खरीद सकें और खेती में इनका इस्तेमाल कर अपनी मेहनत की लागत बचा सकें।
इसी बीच राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2024 लागू की गई, जिसके तहत इस वर्ष किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। योजना के तहत स्वीकृत कृषि यंत्रों की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा किसान श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कृषि विभाग की कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र सब्सिडी वाले दामों पर खरीद सकते हैं।
आइए जानते हैं योजना में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करें और आवेदन की पात्रता क्या है? कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? राज्य कृषि विभाग की विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं में इस वर्ष 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें राज्य कृषि यंत्र अनुदान योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत अनुमोदित सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लो/डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर, चिसल प्लो कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को श्रेणीवार अधिकतम 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत इन कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान देने का उद्देश्य खेती में उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग कर समय और श्रम दोनों की बचत करना है। साथ ही फसल की पैदावार को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान दिए जाने से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और इन यंत्रों को खरीदकर किसान अपने कृषि कार्य को शीघ्रता से निपटा सकेंगे।
कृषि यंत्रों के लिए श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण
क्रम. सं.
योजना/गतिविधि एसएमएएम/एनएफएसएम तिलहन
मशीनीकरण (ट्रैक्टर/बिजली चालित मशीन) हॉर्स पावर रेंज (एचपी) अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु/सीमांत एवं महिला किसान अन्य श्रेणी के किसान
1 सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 20 बीएचपी से कम क्षमता से 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रुपये (जो भी कम हो) * कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रुपये (जो भी कम हो) *
2 डिस्क हल/डिस्क हैरो 20 बीएचपी से कम क्षमता से 35 बीएचपी से अधिक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रुपये (जो भी कम हो) * कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रुपये (जो भी कम हो) 16,000-40,000 (जो भी कम हो) *
3 रोटोवेटर क्षमता 20 बीएचपी से अधिक से 35 बीएचपी तक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रुपये (जो भी कम हो) * कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रुपये (जो भी कम हो) *
4 मल्टी क्रॉप थ्रेशर क्षमता 20 बीएचपी से कम से 35 बीएचपी तक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रुपये (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रुपये (जो भी कम हो) *
5 रिज फरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर संचालित रीपर क्षमता 20 बीएचपी से कम से 35 बीएचपी तक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रुपये 30,000-75,000 (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम रु. 24,000-60,000 (जो भी कम हो) *
6 छेनी हल क्षमता 20 बीएचपी से कम से 35 बीएचपी से अधिक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10,000-20,000 (जो भी कम हो) * मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम रु. 8,000-16,000 (जो भी कम हो) *
उपकरणों के लिए आवेदन पात्रता एवं चयन प्रक्रिया
कृषि विभाग के अनुसार एनएफएसएम (गेहूं एवं दलहन) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क प्लो आदि उपकरणों पर एसएमएएम योजना के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य सभी स्वीकृत कृषि उपकरणों पर उप मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। अविभाजित परिवार होने की स्थिति में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरणों पर सब्सिडी पाने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (आरसी) आवेदक किसान के नाम होना चाहिए। योजना के अंतर्गत एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि उपकरण पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी योजनाओं में एक किसान को अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
उन्हें मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आवेदन स्वीकार होने के पश्चात प्राप्त होगा। कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आवेदन के समय यंत्र का क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद किसान के संबंधित बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी? राजस्थान कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना का आवेदन राजकिसान साथी पोर्टल पर किया जा सकता है। कृषि यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान के लिए राज्य के इच्छित किसान स्वयं या ई-मित्र केन्द्र पर जाकर कृषि यंत्र योजना में आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किए जाने की प्राप्ति पद्धति ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकते हैं। । विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन के समय पास के आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं हो सकती), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टरों की वैध आर.सी की प्रति (डिप्टी संचालित यंत्रों के लिए अनिवार्य) ) होनी चाहिए। एन.एफ.एस.एम. (गेहूं एवं दलहन) और सभी मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजनांतर्गत लाभ उठाने के लिए किसान अंतिम निर्धारित तिथि 15 मई तक पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

