Private Tubewell Scheme: टयुब्वैल लगाने के लिए सरकार दे रही 80 फिसदी सब्सिडी, यहां जल्दी करें आवेदन
Jan 28, 2024, 11:22 IST

Private Tubewell Scheme: सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है. इसके अलावा राज्य स्तर पर भी किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए अनुदान पर सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं. Also Read: Fish Farming: मछली पालन के लिए मिलेगा लोन और ट्रेनिंग, ऐसे उठाएं लाभ
Private Tubewell Scheme Private Tubewell Scheme: इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को ट्यूबवेल लगाने पर राज्य सरकार की ओर से 80 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि मात्र 20 प्रतिशत राशि खर्च करके आप अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. निजी ट्यूबवेल योजना के लिए अभी आवेदन चल रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तक रखी गई है. Also Read: Kids Aadhaar Card: अपने बच्चे का आधार बनवाने में न बरतें लापरवाही, झेलना पड़ सकता है झंझट!
Private Tubewell Scheme Private Tubewell Scheme: इस योजना के तहत किसानों को चार से छह इंच व्यास वाले ट्यूबवेल पर सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए किसान को प्रति फुट गहराई पर निर्धारित दर से अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 600 रुपये प्रति फुट अनुदान और पिछड़ी व अत्यंत पिछड़ी जाति के किसानों को 840 रुपये प्रति फुट अनुदान दिया जायेगा. जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को प्रति फुट गहराई पर 960 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. Also Read: Interim Budget 2024: किसानों पर इनकम टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है सरकार
Private Tubewell Scheme Private Tubewell Scheme: 3 एचपी मोटर की कीमत 25,000 रुपये तय की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 12,500 रुपये और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 17,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. 5 एचपी मोटर की कीमत 30,000 रुपये तय की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 21,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 24,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. Also Read: Ayushman Card Scheme: 10 लाख रुपये तक हो सकता है मुफ्त इलाज
Private Tubewell Scheme

Private Tubewell Scheme: ट्यूबवेल लगाने पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी?
Private Tubewell Scheme: इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में 30,000 निजी ट्यूबवेलों के लिए अनुदान प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. वहीं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा इस योजना के तहत सामान्य वर्ग को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी.
Private Tubewell Scheme: मोटर पंप सेट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
Private Tubewell Scheme: किसानों को मोटर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके तहत 2 से 5 एचपी के मोटर पंप पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. यह अनुदान किसानों को मोटर पंप की लागत पर दिया जाएगा। विभाग द्वारा 2 से 5 एचपी मोटर की कीमत निर्धारित की गई है तथा किसान को इस पर श्रेणीवार अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है 2 एचपी मोटर की कीमत 20,000 रुपये तय की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 10,000 रुपये और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 14,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 16,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. Also Read: Eyes Health Tips: ध्यान दें, आंखों में दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं ग्लूकोमा का संकेत!
Private Tubewell Scheme: निजी ट्यूबवेल पर सब्सिडी का भुगतान कैसे होगा?
निजी ट्यूबवेल योजना का लाभ दो चरणों में दिया जायेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने खेत में बोरिंग करानी होगी. बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकलने के बाद ही आपको पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। मोटर खरीदने पर दूसरी किस्त मिलेगी। इसके तहत आपको सबसे पहले अपने पैसे से एक मोटर खरीदनी होगी और उसे खेत की बोरिंग पर लगाना होगा. जब बोरिंग और मोटर सेट हो जाएगा और पानी आने लगेगा तब आपको दूसरी किस्त दी जाएगी. यह किस्त डीबीटी के जरिए आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.Private Tubewell Scheme: निजी ट्यूबवेल योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Private Tubewell Scheme: अगर आप बिहार राज्य के किसान हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं योजना में आवेदन करने के लिए किसान के पास कम से कम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी। Also Read: Vastu Tips: ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? घर के पास मंदिर होना शुभ है या अशुभ?